भविष्य की हानि के विरूद्ध सुरक्षा
बीमा कंपनी को नियमित प्रीमियम का भुगतान कर, जहां बीमा कंपनी बीमित राशि का भुगतान करने का आश्वासन, व्यक्ति की दुर्धटना होने, मृत्यु या किसी वस्तु (जैसे की मकान या कार) के मूल्य के बराबर की राशि उसके नुकसान, खोने या चोरी होने पर देती है.